रांची : अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने छह साल पुराने मामले में CRPF के जवान अमित उरांव को दोषी करार दिया है। उन्हें शादी का झांसा देकर लगातार एक महिला साथी से शारीरिक संबंध बनाने के कारण 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी।
अमित उरांव लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के चद्रा गांव के निवासी हैं। घटना के संबंध में पीड़िता ने 15 मार्च 2019 को नगड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि अमित उरांव का सीआरपीएफ में 2017 में चयन हुआ था। प्रशिक्षण के लिए जाने के बाद वह अप्रैल 2018 में वापस आए थे। उस समय उन्होंने और पीड़िता ने रॉक गार्डेन में मुलाकात की थी, जहां अमित ने शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद अमित ने शादी का वादा करते हुए लगातार संबंध बनाते रहे, लेकिन बाद में शादी से मुकर गए।
मामले की सुनवाई के दौरान, सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) एम.के. सिंह ने पीड़िता सहित चार गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी। इस गवाही के आधार पर अदालत ने अमित उरांव को दोषी ठहराया।
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