CGHS New Rules: केंद्रीय कर्मचारियों को ऑनलाइन करना होगा CGHS कार्ड के लिए अप्लाई, सरकार ने बदले नियम

CGHS New Rule: CGHS में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस के कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं

CGHS New Rule: CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस के कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। 27 जून 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीजीएचएस कार्ड जारी करने के लिए सीजीएचएस के पेमेंट करने के तरीकों में तकनीकी बदलाव को देखते हुए यूजर्स को दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स नए सीजीएचएस कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए सीजीएचएस कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एक केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जेनरेट करना होगा। ये www.cghs.nic.in पर जा ऑनलाइन कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद उसे ऑनलाइन ऐप्लिकेशन लेटर का प्रिंटआउट लेना होगा और हार्ड कॉपी अपने संबंधित विभागों में जमा करनी होगी।

डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एप्लिकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे

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