CAPF कार्मिक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) के अंतर्गत मिलने वाले व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं उठा पा रहें है, इसके पीछे की मुख्य वज़ह जानकारी के अभाव में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावे को बीमा कंपनी को समय प्रस्तुत नहीं करना सामने आ रहा है, आज इस पोस्ट के माध्यम से हम सभी CAPF कार्मिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे l
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु), व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं वायु दुर्घटना बीमा (मृत्यु) हेतु ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ( OICL) के साथ पॉलिसी नं. 580000 / 48 / 2025/152 के तहत पॉलिसी अवधि को 04/04/2024 से 03/04/2025 तक के लिए लागू किया गया है |
प्रचलित नीति के अनुसार, दावेदार को बीमा कंपनी को दावा दस्तावेज जमा करना होता है। परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि कार्मिक के मृत्यु उपरान्त कार्मिक के उत्तराधिकारी अज्ञानतावश तथा जानकारी के अभाव में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस वेतन पैकेज (CAPSP) एकाउन्ट के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं उठा पा रहे हैं।
जिन कार्मिक की दुर्घटना एवं आतंकवादी / नक्सली कार्रवाई में मृत्यु हो जाती है उसके बाद कार्मिक के उत्तराधिकारी बीमा कम्पनी को समय पर दावे प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या बीमा कम्पनी को अनुचित / अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये जा रहे है जिसके परिणामस्वरूप बीमा कम्पनी द्वारा वास्तविक दावों को खारिज कर दिया जा रहा है l
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को प्रस्तुत करने की कार्यवाही
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर – 50 लाख
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर ( आतंकवादी/नक्सली कार्रवाई / विदेशी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई में मृत्यु के लिए) – 60 लाख
बीमा कंपनी : ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ( OICL)
Address- Oriental Insurance Co. Ltd., SBI GPA Claims Cell, Oriental House, 7 J. Tata
Mumbai Regional Office 1, 2nd Floor,
Road, Churchgate, Mumbai – 400020
Phone: 022-22821746/22821459/228281365
Toll Free No. 1800-11-8485, Fax No. 022-22821648
E mail ID: sbigpa.claims@orientalinsurance.co.in Cc: milindpmb@ orientalinsurance.co.in, paihelpdesk@rathi.com
दावा प्रक्रिया : दावा प्रक्रिया में 2 चरण होते हैं –
पहला चरण :- मृत्यु के 90 दिनों के भीतर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को प्राथमिक सूचना है ।
दूसरा चरण :- प्राथमिक सूचना के 90 दिनों के भीतर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को पूर्ण दावा प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जमा करना होता है ।
दूसरे चरण में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) एवं वायु दुर्घटना बीमा (मृत्यु) दावे को प्राथमिक सूचना के 90 दिनों के भीतर ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड (OICL) को भेजने हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
- पूर्णतः भरा हुआ सूचना प्रपत्र
- दावेदार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र
- बैंक लेटर हेड पर शाखा प्रबंधक प्रमाण पत्र
- नामांकित / दावेदार / कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म (NEFT Form)
- पुलिस एफ0आई0आर0 (FIR) की सत्यापित सुपाठ्य प्रति ( सशस्त्र बलों के लिए:- पुलिस एफ0आई0आर0 (FIR) उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विभागीय प्राधिकरण की रिपोर्ट ) |
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित सुपाठ्य प्रति ।
- मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित सुपाठ्य प्रति ।
- दावेदार के पैन कार्ड की प्रति। पैन कार्ड की अनुपलब्धता पर फॉर्म 60 करना होगा ।
- दावेदार के नाम पर बैंक खाता का मूल रद्द किया गया चेक या बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड उल्लखित हो ।
- यदि दावेदार बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार नामांकित / संयुक्त खाताधारक है तो कानूनी उत्तराधिकारी साबित करने के लिए अन्य उपयुक्त की प्रतिलिपि । एकाधिक उत्तराधिकारियों के मामले में, सभी उत्तराधिकारियों से सहमति प्रपत्र |
- यदि दावेदार बैंक के रिकॉड के अनुसार नामांकित / संयुक्त खाताधारक नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी साबित करने के लिए अन्य उपयुक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि । एकाधिक उत्तराधिकारियों के मामले में, सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से सहमति प्रपत्र |
- नामांकित व्यक्ति / कानूनी उत्तराधिकारी / दावेदार के पैन कार्ड की प्रति ।
- नामांकित व्यक्ति / कानूनी उत्तराधिकारी / दावेदार के आधार कार्ड की प्रति ।
- रेल दुर्घटना / डूबने / हत्या / गोली लगने ( आतंकवादी और नक्सली हमले छोड़कर) की स्थिति में पुलिस जाँच पड़ताल की अंतिम रिपोर्ट की प्रति ।
- जहाँ पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृत्यु का कारण जहर या शराब या मादक द्रव्य का सेवन है ऐसे मामले में विसरा रिपोर्ट / रासायनिक विशलेषण रिपोर्ट की प्रति ।
- केवल हवाई दुर्घटना के लिए:- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग (जहाँ लागू हो) का उपयोग करके हवाई टिकट खरीदने से संबंधित बैंक स्टेटमेंट |
- केवल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज :- 1) पूर्णतः भरा हुआ सूचना प्रपत्र 2) विकलांगता दावा प्रपत्र 3) चिकित्सा प्रमाण पत्र 4) बैंक लेटर हेड पर शाखा प्रबंधक प्रमाण पत्र 5 ) कार्मिक के कार्यालय द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र 6) पुलिस एफ0आई0आर0 (FIR) की सत्यापित सुपाठ्य प्रति ।









