सिजोफ्रेनिया’ का शिकार हो रहे BSF जवान, उठाए जा रहे कड़े कदम – BSF Jawans Facing Schizophrenia

BSF jawans facing schizophrenia : सीमा सुरक्षा एजेंसी को जवानों के बीच भाईचारे की कमी जैसी गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. बीएसएफ में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी हैं. ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने कहा है कि इस सबका कारण जवानों के बीच संचार की कमी, बार-बार ट्रांसफर, प्रमोशन में देरी है. जवान ‘सिजोफ्रेनिया’ का शिकार हो रहे हैं. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

आत्महत्या और भाईचारे की घटनाओं से परेशान होकर भारत की प्रमुख सीमा सुरक्षा एजेंसी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने ‘सिजोफ्रेनिया’ का सामना कर रहे अपने जवानों के लिए ‘जबरन सेवानिवृत्ति’ (forcible retirement) प्रक्रिया शुरू की है.

सीमा सुरक्षा बल ने इस महीने की शुरुआत में सभी इकाइयों में लगभग 300 कर्मियों के खिलाफ ‘अमान्य कार्यवाही’ शुरू कर दी है, जब मेडिकल बोर्ड ने उनकी ‘मनोरोग’ स्थिति का आकलन करने के बाद उन्हें निम्न चिकित्सा श्रेणी (एलएमसी) में रखा था.

ईटीवी भारत के पास मौजूद बीएसएफ के आंतरिक संचार के मुताबिक ‘विभिन्न इकाइयों के निम्नलिखित मनोरोग एलएमसी मामलों में आर/ओ में अमान्य कार्यवाही को आईजी/डीआईआर (मेड) द्वारा अनुमोदित किया गया है और निपटान के लिए संबंधित मुख्यालय को भेज दिया गया है.’

सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें लोग वास्तविकता की असामान्य रूप से व्याख्या करते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, सिजोफ्रेनिया मनोविकृति का कारण बनता है और दिव्यांगता से जुड़ा होता है. ये व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक कामकाज सहित जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है.

कहां कितने मामले :आंकड़ों के अनुसार, मेघालय के तुरा में तैनात बीएसएफ की 55वीं बटालियन आठ मामलों के साथ मनोचिकित्सक-एलएमसी के रूप में पहचाने जाने वाले कर्मियों की सूची में टॉप पर है. सात मामलों के साथ दूसरा सबसे बड़ा मामला 110 बटालियन में है.

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इन सभी कर्मियों को बीएसएफ नियमों के नियम 25 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जो शारीरिक अयोग्यता के आधार पर अधीनस्थ अधिकारियों और नामांकित व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, ‘आपको 18.03.2024 को एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया था, जिसने कांस्टेबल (जीडी) के रूप में आपके कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आपकी मेडिकल फिटनेस की जांच की है. सावधानीपूर्वक जांच के बाद, मेडिकल बोर्ड ने आपको ‘सिजोफ्रेनिया’ के कारण 48 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ निम्न मेडिकल श्रेणी S5H1A1P1E1 में रखा है और आपको बल में आगे की सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है.’

नोटिस में लिखा है कि बोर्ड की कार्यवाही को सक्षम प्राधिकारी यानी आईजी/निदेशक (मेडिकल), आर के पुरम, नई दिल्ली द्वारा 04.04.2024 को मंजूरी दे दी गई है.

नोटिस में कहा गया है कि ‘मैं मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत हूं और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैंने आपको बीएसएफ नियम, 1969 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत शारीरिक अयोग्यता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है.’

कांस्टेबल को एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी से एफएचक्यू बीएसएफ (चिकित्सा निदेशालय) मैनुअल IX के परिशिष्ट- ‘सी’ में निर्धारित चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ अपना प्रतिनिधित्व करने और 15 दिनों के भीतर कमान में अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था.

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नोटिस में क्या :नोटिस में कहा गया है कि ‘यदि नियम-25, उपनियम-4 के प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर नियत तिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है, आपको मानसिक रूप से ‘अनफिट’ नियोजित होने के कारण सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा.’

शारीरिक अस्वस्थता के आधार पर सेवानिवृत्ति के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, बीएसएफ नियमों में कहा गया है कि जहां उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का कोई अधिकारी यह नहीं मानता है कि बल का एक अधिकारी अपनी शारीरिक स्थितियों के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य है, तो अधिकारी को मेडिकल बोर्ड के सामने लाया जाए.

जहां मेडिकल बोर्ड, अधिकारी को सेवा के लिए अयोग्य मानता है, केंद्र सरकार उक्त अधिकारी को मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के बारे में बताएगी. बीएसएफ के नियमों में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार, अधिकारी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस उद्देश्य के लिए गठित नए मेडिकल बोर्ड द्वारा समीक्षा के लिए मामले को संदर्भित कर सकती है और यदि नए मेडिकल बोर्ड का निर्णय उसके प्रतिकूल है तो उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति का आदेश दे सकती है.’

पांच साल में 175 की मौत :गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्या और भाईचारे की घटनाओं ने पांच वर्षों में चार महिलाओं सहित कम से कम 175 सीमा रक्षक कर्मियों की जान ले ली.

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गौरतलब है कि केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों में आत्महत्या और भाईचारे के बढ़ते मामलों को देखने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उप-समूहों के बीच भेदभाव, दुर्व्यवहार का आघात, कार्यस्थल पर धमकाना, शुरुआत का डर अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई, कंपनी कमांडर और जवानों के बीच संवाद की कमी, बार-बार स्थानांतरण, धीमी गति से पदोन्नति, संघर्ष थिएटरों में लगातार पोस्टिंग, नई पेंशन योजना से असंतोष, वृद्धि और विकास के कम अवसर ऐसी घटनाओं के कुछ कारण हैं.

टास्क फोर्स ने पाया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 10 महिलाओं सहित 642 कर्मियों की 2017 और 2021 के बीच आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी. इसी अवधि के दौरान 51 आपसी विवाद की घटनाएं हुईं.

इस संवाददाता से बात करते हुए प्रसिद्ध ​​​​मनोवैज्ञानिक डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव ने कहा कि सिजोफ्रेनिया मानसिक स्वास्थ्य में उच्चतम स्तर का विकार है.उन्होंने कहा कि ‘वे (स्किजोफ्रेनिक मरीज) लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वे मतिभ्रम में रहते हैं.’ हालांकि डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि बलों को कठोर कार्रवाई करने से पहले वास्तव में अपने जवानों को चिकित्सा सहायता प्रदान करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ‘सिजोफ्रेनिया के इन रोगियों को कभी-कभी एक निश्चित अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है. कई बार इनका इलाज घर पर भी किया जा सकता है. उनके परिवारों को भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है.’

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