1. न्यू टैक्स रिजीम में पहले जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं था, वहीं बजट-2023 के बाद से अब इस रिजीम में भी 50,000 रुपये की छूट उपलब्ध है, चाहे टैक्सपेयर किसी भी टैक्स स्लैब के तहत आता हो, ये छूट हर किसी को मिलती है.
2. टैक्सपेयर्स दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर डिडक्शन क्लेम करने की छूट है.
3. नौकरीपेशा लोगों को ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, कन्वेयेन्स, ऑफिस के काम के लिए जो पर्क्स या अलाउंस मिलते हैं, उसपर भी छूट मिलती है.
4. वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS), कुछ शर्तों के साथ ग्रैच्युटी और लीव एन्कैशमेंट पर भी अब छूट मिलती है.
5. किराये पर दिए गए मकान का होम लोन भर रहे हैं तो इसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
6. 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
7. NPS (National Pension System) अकाउंट में निवेश करने वाले नौकरीपेशा भी अपने कॉन्ट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
8. अगर फैमिली पेंशन से इनकम आ रही है तो न्यू रिजीम के तहत आप इसपर 15,000 रुपये तक या फिर पेंशन के एक तिहाई राशि (दोनों में जो भी कम हो) उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
New Tax Regime Income Tax Slabs
न्यू टैक्स रिजीम में सालाना 0-3 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता. इसके बाद 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लगता है. इसके अलावा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तौर पर 4% लगता है.
Income Slab | Income Tax Rate |
0 – Rs. 3,00,000 | Nil |
Rs. 3,00,000 – Rs. 6,00,000 | 5% |
Rs. 6,00,000 -Rs. 9,00,000 | 10% |
Rs. 9,00,00 – Rs. 12,00,000 | 15% |
Rs.12,00,000 – Rs.15,00,000 | 20% |
Above Rs. 15,00,000 | 30% |