केंद्रीय पुलिस कैंटीन (CPC) से कार या बाइक खरीदने की प्रक्रिया क्या है?

CPC कैंटीन पैरामिलिटरी पर्सन को दैनिक उपयोग के सामान के अलावा फोर व्हीलर और टू व्हीलर भी सस्ते दामों पर उपलब्ध कराता है। जिस तरह से डिफेंस पर्सन के लिए CSD कैंटीन काम करता है, उसी तरह पैरामिलिट्री पर्सन CPC कैंटीन से दैनिक उपयोग की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस पोस्ट में हम बात करेंगे कि CPC कैंटीन से कार खरीदने की प्रक्रिया क्या है। CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है, जो इस प्रकार हैं: CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए योग्यता।

पैरामिलिट्री पर्सन के लिए कैंटीन से कार खरीदने के नियम निम्नानुसार हैं:

हेड कांस्टेबल रैंक तक के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है। कमांडेंट रैंक के अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। सूबेदार और मेजर रैंक तक के लिए 3 वर्ष की सेवा चाहिए। DIG या IG रैंक के अधिकारी से अनुमोदन लेना चाहिए। यदि अनुमोदन नहीं मिला है तो अनुमोदन पत्र का उल्लेख अवश्य करें।

पैरामिलिट्री अफसरों के लिए CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए कोई सेवा प्रतिबंध नहीं है।

अफसर को IG (Adm) FHQ से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए चार पहिया वाहन की क्षमता (क्यूबिक कैपेसिटी) के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। सभी रैंक के सैन्य कर्मी CPC कैंटीन से किसी भी क्षमता वाली गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके विपरीत, CSD कैंटीन से कार खरीदने के लिए रैंक के अनुसार ही निर्धारित क्षमता वाली चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं।

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कैंटीन से प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार कार खरीदी जा सकती है। इसमें कोई रैंक के आधार पर प्रतिबंध नहीं है। पैरामिलिट्री सोल्जर जब CPC कैंटीन से कार खरीदते हैं तो उसे अगले 2 वर्षों तक किसी व्यक्ति या कंपनी को नहीं बेच सकते। सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले या बाद में, केवल 4 वर्षों के अंतराल के बिना एक बार CPC कैंटीन से कार खरीदी जा सकती है।

CPC कैंटीन से कार खरीदने के लिए प्रक्रिया

केंद्रीय पैरामिलिट्री बल के कैंटीन से कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले उस कार के अधिकृत डीलर के पास जाना होगा। वहां से उसे वाहन का मॉडल नंबर, रंग, डीलर का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर और फ़ैक्स नंबर सहित आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी होगी।

इसके अलावा, कार खरीदने वाले ग्राहक को डीलर से चुने गए वाहन के लिए परफॉर्मा इनवॉइस भी प्राप्त करना होगा। ग्राहक को सीपीसी कैंटीन के कार आवेदन पत्र की दो प्रतियां भरनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक को यह पत्र भी जमा करना होता है कि अंतिम दो वर्षों में उसने सीपीसी कैंटीन से कोई भी कार नहीं खरीदी है और खरीदी जाने वाली कार को वह आने वाले दो वर्षों में नहीं बेचेगा। इसके बाद, आवेदन पर व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और यूनिट प्रमुख द्वारा काउंटर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि व्यक्ति ने सही जानकारी भरी है।

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जब एक पैरामिलिटरी कर्मी कैंटीन से कार खरीदता है, तो उसे दो बैंक ड्राफ्ट भी बनवाने पड़ते हैं। एक तरफ बैंक ड्राफ्ट डीलर को वाहन की कीमत दी जाती है, दूसरी तरफ बैंक ड्राफ्ट मास्टर कैंटीन को वाहन के ऑन-रोड मूल्य का 0.5% दिया जाता है। यह 0.5% मास्टर कैंटीन द्वारा हैंडलिंग चार्ज के रूप में लिया जाता है।

मास्टर कैंटीन में दोनों बैंक ड्राफ्ट, आवेदन पत्र और दो साल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा कराया जाता है। आवेदन पत्र को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और आवेदन संख्या भी जारी की जाती है। यह आवेदन संख्या तारीख के साथ आवेदन पत्र में भरी जाती है। इस आवेदन के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त अनुमति पत्र या अनुमति के लिए भेजे गए पत्र की फोटोकॉपी भी संलग्न करनी होती है।

एप्लीकेशन मिलने के बाद मास्टर कैंटीन CPC हेडक्वार्टर से अनुमोदन लेता है। CPC हेडक्वार्टर से अनुमोदन मिलने के बाद एप्लीकेशन की फोटोकॉपी, डीलर ड्राफ्ट, VAT छूट प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ डीलर को भेजे जाते हैं। इसके बाद डीलर पैरामिलिट्री कर्मी को कार दे देता है। एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी मास्टर कैंटीन द्वारा रिकॉर्ड के लिए रख ली जाती है। CPC कैंटीन से कार खरीदने की जानकारी को व्यक्ति के सेवा रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैरामिलिटरी पर्सन, चाहे वो किसी भी सेवा में हों या कहीं भी पोस्टेड हों, वो जिस मास्टर कैंटीन से कार खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूर्ण छूट प्राप्त होती है।

रिटायर्ड पैरामिलिटरी पर्सन भी CPC कैंटीन के माध्यम से वाहन खरीद सकते हैं।

इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन, PAN कार्ड, फॉर्म 60 और PPO की अटेस्टेड कॉपियाँ मास्टर कैंटीन में जमा करनी होती हैं।

इसके बाद मास्टर कैंटीन द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। जांच हो जाने के बाद, कैंटीन अधिकारी दस्तावेजों को DIG के काउंटर पर हस्ताक्षर के लिए भेज देते हैं। शेष कार्रवाई सेवारत पैरामिलिटरी सिपाही के समान होती है।

2 thoughts on “केंद्रीय पुलिस कैंटीन (CPC) से कार या बाइक खरीदने की प्रक्रिया क्या है?”

  1. Jai Hind sir
    Mai 205 cobra me posted hun aur mai GC CRPF bharni bilaspur chhattisgarh se Mahindra ka XUV 3xo model number ax5 variant car kharidna chahta hu kya mai ye car bilaspur chhattisgarh se kharid sakta hu

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