Leave Travel Concession (LTC) Rules in Hindi Full Details

भारत सरकार LTC rules यानि Leave Travel Concession Rules के अंतर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों को होमटाउन और देश में किसी स्थान की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्रदान की जाती है।

Leave Travel Concession का प्रयोग करके सरकारी कर्मचारी अपने गृहनगर या देश की किसी जगह की यात्रा कर सकते हैं।

हिन्दी में LTC फुल फॉर्म / LTC Full Form in Hindi – छुट्टी यात्रा रियायत

यह केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ऐसी यात्रा सुविधा है जिसके तहत किसी कर्मचारी को उसके Hometown या देश के किसी हिस्से में यात्रा करने में हुए व्यय का प्रतिपूर्ति (Reimbursement) किया जाता है।

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को आर्थिक प्रतिपूर्ति करने के लिए कई तरह के भत्ते प्रदान करती है।

इनमें से कुछ भत्ते ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा होते हैं जैसे- Dearness Allowance, Home Rent Allowance, Transport Allowance आदि।

कुछ भत्ते ऐसे होते हैं प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को claim प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे- Travelling Allowance, DA(Daily Allowance) आदि।

इन्हीं भत्तों में से एक है Leave Travel Concession, जो वेतन का हिस्सा नहीं होता है और जिसके Reimbursement के लिए सरकारी कर्मचारी को claim करना पड़ता है।

इस लेख में हमनें Leave Travel Concession के विषय में विस्तार से चर्चा की है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण rules के बारे में भी बताया है।

तो आईए जानते हैं आपकी अपनी भाषा हिन्दी में कि Leave Travel Concession क्या होता है यानि Leave Travel Concession meaning in Hindi और उसके बाद जानेंगे LTC Rules के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

Leave Travel Concession क्या होता है / LTC Meaning in Hindi

इसे हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कर्मचारी द्वारा छुट्टी या अवकाश के दौरान की गई किसी यात्रा के लिए प्रदान की गई सुविधा या रियायत को Leave Travel Concession कहते हैं।

स्पष्ट है कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ता है। जब competent authority द्वारा उस कर्मचारी की छुट्टियाँ मंजूर हो जाती हैं तो वह यात्रा प्रारंभ कर सकता है।

Leave Travel Concession की सुविधा प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को यात्रा के दौरान दो बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए।

पहला यह कि यदि वह कर्मचारी Hometown की यात्रा करता है तो उसे अपने Headquarters से Hometown तक की यात्रा का प्रमाण देना पड़ेगा। इसी तरह यदि वह अपने परिवार के साथ देश के किसी हिस्से की यात्रा करता है तो उसे अपने उस गंतव्य तक की यात्रा का प्रमाण देना पड़ेगा।

यदि उस कर्मचारी का परिवार ही केवल यात्रा पर है तो वह LTC के reimbursement के लिए claim नहीं कर सकता है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यात्रा के दौरान रेल, सड़क, हवाई मार्ग आदि द्वारा की गई यात्रा पर खर्च के reimbursement के लिए ही LTC का claim किया जा सकता है। अन्य खर्च जैसे होटल, भोजन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, टैक्सी और ऑटो किराए और अन्य तरह के खर्चों के reimbursement के लिए claim नहीं किया जा सकता है।

Leave Travel Concession के प्रकार और Block Year for LTC

केंद्र सरकार की किसी कर्मचारी को दो प्रकार की Leave Travel Concession की सुविधा प्राप्त होती है।

  1. Hometown LTC और 2. All India LTC

अब आईय जानते हैं दोनों प्रकार के LTC क्या होते हैं और 4 Year Block LTC Rules in Hindi

Hometown LTC:

इसके अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी को अपने परिवार के साथ घर की यात्रा करने के लिए सुविधा मिलती है।

सभी सरकारी कर्मचारी प्रत्येक चार साल के ब्लॉक में दो बार इसका लाभ उठा सकते हैं और परिवार के साथ अपने hometown की यात्रा कर सकते हैं।

यहाँ Hometown से मतलब है जिसका रिकॉर्ड उक्त कर्मचारी के Service Book में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया हो और उसे सक्षम अधिकारी (competent authority) द्वारा सत्यापित कराया गया हो।

Leave Travel Concession के लिए दावा करते समय कर्मचारी द्वारा दी गई सूचनाओं को किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कर्मचारी के Service Book के आधार पर प्रमाणित करना होता है।

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All India LTC:

इसके अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी अपने पूरे परिवार के साथ देश के किसी भी हिस्से में यात्रा कर सकता है और All India LTC की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी को चार साल में एक बार All India LTC की सुविधा प्रदान की जाती है।

केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए नए कर्मचारियों को प्रत्येक चार साल के ब्लॉक में तीन साल अपने परिवार के साथ अपने Hometown की यात्रा करने की अनुमति है और चौथे साल भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए All India LTC की सुविधा मिलती है।

इन नए भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों को Hometown LTC और All India LTC की सुविधा पहली बार नौकरी में शामिल होने के बाद लागू चार साल के पहले दो ब्लॉकों के लिए ही उपलब्ध होगी।

निम्न टेबल से हम समझ सकते हैं कि कैसे कोई कर्मचारी चार वर्षीय ब्लॉक में Hometown LTC और All India LTC ले सकता है। Current Block Year for LTC – 2018 – 2021 (extended up to 2022)

Leave Travel Concession in Hindi

भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए Leave Travel Concession छूट का दावा करने के लिए जो चार साल के ब्लॉक बनाए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं –

Leave Travel Concession की सुविधा प्राप्त करने के लिए शर्तें:

Leave Travel Concession की सुविधा प्राप्त करने केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी होता है-

छुट्टी के दौरान की गई यात्रा केवल भारत के भीतर ही होनी चाहिए। अर्थात कोई सरकारी कर्मचारी भारत के भीतर यात्रा करने के लिए हीLeave Travel Concession का दावा कर सकता है, भारत के बाहर की यात्रा के लिए नहीं।

  1. Leave Travel Concession की सुविधा का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि संबंधित कर्मचारी की कम से कम एक साल की सेवा बिना किसी Service Break के पूरी हो चुकी हो।
  2. संबंधित कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ आश्रितों के लिए भी Leave Travel Concession छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार है।

    यहाँ परिवार से मतलब है, पति या पत्नी और बच्चे तथा अन्य आश्रित सदस्य। आश्रित सदस्यों में माता-पिता और भाई-बहन भी हो सकते हैं।
  3. आश्रित सदस्य उन्हें ही माना जाएगा जिनकी मासिक आमदनी 9,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ आमदनी से तात्पर्य है माता/पिता को मिलने वाला पेंशन या भाई/बहनों को मिलने वाला स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड आदि।
  4. कर्मचारी के आश्रितों में उसके अविवाहित दो बच्चे हो सकते हैं या उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर गोद लिए हुए बच्चे हो सकते हैं। साथ ही आश्रित भाई-बहनों में अविवाहित नाबालिग भाई या अविवाहित / तलाकशुदा / विधवा बहन हो सकते हैं जो संबंधित कर्मचारी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हों।
  5. संबंधित कर्मचारी जिन दो बच्चों के लिए छूट का दावा करना चाहता है उनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 को या उसके बाद हुआ हो। इस तिथि के बाद जन्मे दो से अधिक बच्चों के लिए Leave Travel Concession छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

    1 अक्टूबर 1998 से पहले पैदा हुए सभी बच्चों के लिए संबंधित कर्मचारी Leave Travel Concession छूट का दावा कर सकता है।
  6. यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और दोनों के लिए LTC छूट का दावा करना है तो उनमें से कोई एक ही अपने संबंधित कार्यालय में दावा कर सकता/सकती है। दोनों को अलग-अलग दावा करने की जरूरत नहीं है।
  7. साथ ही जो कर्मचारी LTC छूट का दावा करता है, उसे अपने कार्यालय में दावे में यह प्रमाणित करना अनिवार्य होता है कि उसके पति/पत्नी अपने कार्यालय में LTC छूट का दावा नहीं कर रहे हैं।
  8. LTC छूट का दावा करने के लिए कर्मचारी को अपने गंतव्य (Hometown या देश का कोई हिस्सा) तक की यात्रा का प्रमाण देना पड़ेगा। इसके लिए कर्मचारी द्वारा की गई यात्राओं के लिए टिकट या boarding pass पर्याप्त हैं।
  9. परिवार के साथ यात्रा करने पर परिवार के सभी सदस्यों के टिकट या boarding pass होने जरूरी हैं।
  10. इससे स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी LTC छूट का दावा करता है तो उसे गंतव्य तक यात्रा करना अनिवार्य है। यदि केवल उसके परिवार के सदस्य यात्रा पूरी करते हैं तो भी दावा मान्य नहीं होगा।
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Multi-Destinations यानि एक साथ कई गंतव्य यात्रा के लिए Leave Travel Concession का दावा:

यह जरूरी नहीं है कि LTC की छुट्टियों के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी केवल तय गंतव्य तक की ही यात्रा करेगा। यदि वह कई शहरों की यात्रा करने के बाद LTC छूट का दावा करता है तो भी वह मान्य होगा।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी के तैनाती स्थान से उसके द्वारा यात्रा किए गए सबसे दूर गंतव्य की दूरी के आधार पर उसे LTC छूट प्राप्त होगा।

लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उस दूरस्थ गंतव्य का कर्मचारी के तैनाती स्थान से सबसे छोटी दूरी (shortest route) कौन सा है। उसी shortest route का किराया उसे LTC छूट के रूप में प्राप्त होगा।

यही शर्तें Hometown LTC के लिए भी लागू होंगी और उस कर्मचारी को उसके तैनाती शहर से Hometown के बीच shortest route का किराया प्रदान किया जाएगा।

क्या होता है जब किसी ब्लॉक वर्ष के लिए LTC का दावा नहीं किया जाता है?

यदि कोई कर्मचारी चार वर्षीय ब्लॉक में मिलने वाले Leave Travel Concession छूट में से एक का दावा नहीं कर पाता है तो यह LTC छूट की सुविधा अगले ब्लॉक वर्ष में carry over यानि कि जुड़ जाती है।

इस तरह किसी ब्लॉक वर्ष में unclaimed LTC को अगले ब्लॉक वर्ष में claim किया जा सकता है। बशर्ते कि उस कर्मचारी को अगले ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष में ही यात्रा करनी होगी।

इसके बाद भी यदि unclaimed LTC का अगले ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो यह समाप्त हो जाएगा और बाद में दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उदाहरण के तौर पर यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में जारी ब्लॉक वर्ष 2018-21 में एक यात्रा करता है और उसके एवज में Leave Travel Concession छूट का दावा भी कर लेता है।

लेकिन वह किसी कारणवश ब्लॉक वर्ष 2018-21 में दूसरे LTC छूट का दावा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में वह इसका दावा अगले ब्लॉक वर्ष यानि 2022-25 में वर्ष 2022 के भीतर ही कर सकता है। यदि वह 2022 में भी यह दावा नहीं कर पाता है तो यह समाप्त हो जाएगा।

नए भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सुविधा (carry over of LTC) उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें पहले 8 साल तक LTC की सुविधा मिलती है।

All India Leave Travel Concession के तहत यात्रा के स्थान की घोषणा:

जब कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य All India LTC पर जाता है, तो उस कर्मचारी को यात्रा किए जाने वाले स्थान की जानकारी अपने Controlling Officer को अग्रिम रूप से देनी पड़ेगी।

यदि उक्त कर्मचारी यात्रा के घोषित स्थान को बदलना चाहता है तो उसे यात्रा शुरू होने से पहले ही अपने Controlling Officer के अनुमोदन से बदल सकता है।

लेकिन कुछ अपवाद की स्थिति में जहाँ Controlling Officer को लगता है कि यात्रा के घोषित स्थान में बदलाव करना उक्त सरकारी कर्मचारी के हाथ में नहीं था, वहाँ यात्रा के बाद भी यात्रा किए जाने वाले स्थान में बदलाव किया जा सकता है।

यह छूट स्थिति के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या Head of Department द्वारा दी जा सकती है।

All India LTC के तहत क्या सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य अलग-अलग स्थानों की यात्रा कर सकते हैं?

एक सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य चार वर्षीय ब्लॉक के दौरान All India LTC के तहत देश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर सकते हैं।

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सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे उसी स्थान की यात्रा करें जहाँ की यात्रा उक्त सरकारी कर्मचारी उसी चार वर्षीय ब्लॉक के दौरान पहले कर चुका है।

यात्रा पूरी होने के कितने दिन के अंदर LTC छूट के लिए दावा करना जरूरी है?

यदि सरकारी कर्मचारी ने LTC के तहत तहत यात्रा पर जाने के लिए किसी तरह का Advance लिया है तो उसे यात्रा पूरी करने के दिन से एक महीने के अंदर LTC reimbursement के लिए दावा करना पड़ेगा।

यदि उक्त कर्मचारी ने किसी तरह का Advance नहीं लिया है तो वह LTC reimbursement का दावा यात्रा पूरी करने के दिन से तीन महीने के अंदर कर सकता है।

LTC के तहत हवाई टिकट की बुकिंग

यदि कोई सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए eligible है तो वह LTC छूट का दावा करने के लिए केवल एयर इंडिया से ही यात्रा कर सकता है। यदि उस मार्ग पर एयर इंडिया की सेवा उपलब्ध नहीं है तो ही वह अन्य प्राइवेट हवाई सेवा का प्रयोग कर सकता है।

लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के लिए eligible नहीं हैं वो किसी भी हवाई सेवा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्हें LTC reimbursement में उनकी eligibility के अनुसार रेल या बस किराया ही प्राप्त होगा।

जहाँ तक हवाई टिकट बुकिंग की बात है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को LTC की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित एयरलाइन से टिकट बुकिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी एयरलाइन के टिकट काउंटर या वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं।

यदि वे किसी बुकिंग एजेंट से टिकट खरीद रहे हैं तो सरकार द्वारा अधिकृत एजेंट जैसे- M/s Balmer Lawrie & Company, M/s Ashok Travels & Tours और ‘IRCTC द्वारा ही खरीद सकते हैं।

नौकरी बदलने की स्थिति में LTC का दावा करना:

यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है तो भी उसे LTC छूट की सुविधा उपलब्ध होगी।

यदि यह परिवर्तन चार साल के ब्लॉक के भीतर होता है और कोई unclaimed LTC है, तो नए सरकारी ऑफिस में इसका दावा किया जा सकता है।

लेकिन, यदि LTC का लाभ पुराने सरकारी ऑफिस से लिया जा चुका है, तो नए सरकारी ऑफिस द्वारा किसी भी नए LTC छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

LTC Advance Rules

यदि कोई सरकारी कर्मचारी LTC Advance लेता है तो उसे एक निश्चित अवधि के अंदर टिकट बुक करना पड़ता है।

कोई सरकारी कर्मचारी अपने और/या अपने परिवार के सदस्यों के लिए LTC के तहत टिकट बुक करने के लिए यात्रा की प्रस्तावित तिथि से पैंसठ दिन पहले Advance के लिए आवेदन कर सकता है।

लेकिन जिस दिन advance की स्वीकृत राशि उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है, उसके दस दिनों के भीतर उक्त सरकारी कर्मचारी को टिकट प्रस्तुत करने पड़ेंगे, चाहे यात्रा शुरू होने की तारीख कुछ भी हो।

LTC के लिए Air Ticket बुक करने के लिए अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट / Govt Approved Travel Agents for LTC

Pay Level 9 और इससे ऊपर के सरकारी कर्मचारी LTC पर Air Travel के लिए योग्य हैं। OFFICE MEMORANDUM dated 29th August, 2022 के अनुसार ये कर्मचारी सरकार द्वारा अप्रूव्ड निम्नलिखित तीन Authorized Travel Agents (ATAs) के माध्यम से ही टिकट बुक कर सकते हैं-

(a) M/s Balmer Lawrie & Company Limited (BLCL),

(b) M/s Ashok Travels & Tours (ATT),

(c) Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC).

यदि किसी कारणवश (unavoidable circumstances) एलिजबल सरकारी कर्मचारी किसी unauthorized travel agent/website से टिकट बुक कर लेता है तो Head of Department जो की Joint Secretary के पद से नीचे का अधिकारी ना हो, relaxation दे सकता है।

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