ALL TYPES OF ALLOWNCES APPLICABLE IN CAPF

(1) DEARNESS ALLOWANCE (DA)

दिन-प्रतिदिन मुद्रास्फीति की दर बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा कई उपायों के बावजूद भी केवल आंशिक सफलता प्राप्त होती है। इसलिए, सरकार के लिए अपने कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना आवश्यक हो जाता है।

रोजमर्रा के खर्च पर इस महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को Dearness Allowance यानी महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है।

चूंकि, मुद्रास्फीति की दर सामान्यतया बढ़ती ही रहती है। इसलिए इस बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता होती है।

Dearness Allowance की गणना हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है।

इसकी गणना प्रतिशत के रूप में की जाती है। जैसा कि वर्तमान में DA की दर 46% है तो किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला DA उसके Basic Pay का 46% होगा। इस तरह Basic Pay के आधार पर Dearness Allowance की गणना की जाती है और कर्मचारी के वेतन में उसे जोड़ दिया जाता है।

DA के गणना के लिए 2001 को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया है।

(2) HOUSE RENT ALLOWNCE (HRA)

सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला House Rent Allowance (HRA) उनके Gross Salary का एक हिस्सा होता है।

यह सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए भुगतान किया जाता है।

HRA उन सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो किसी Departmental या सरकारी आवास में नहीं रहते हैं बल्कि किराये पर आवास लेकर रहते हैं।

इस तरह यह सरकारी कर्मचारियों के आवासीय उद्देश्यों के लिए किराए पर आवास लेने के व्यय को पूरा करता है

किसी सरकारी कर्मचारी को कितना HRA का भुगतान करना है, इसका निर्णय सरकार द्वारा वेतन और निवास के शहर जैसे कई अलग-अलग मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

इस तरह सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला HRA एक fix amount नहीं है बल्कि Basic Pay और निवास के शहर के आधार पर इसकी गणना की जाती है।

केंद्र सरकार ने HRA की गणना करने के लिए भारतीय शहरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है – X श्रेणी के शहर, Y श्रेणी के शहर और Z श्रेणी के शहर।

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7वें वेतन आयोग ने इन तीनों श्रेणियों के शहरों के लिए मिलने वाले HRA में संशोधन किया है।

X श्रेणी के अंतर्गत 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं और इन शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके Basic Pay का अधिकतम 27 प्रतिशत HRA प्रतिमाह मिलता है।

Y श्रेणी के अंतर्गत 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहर शामिल हैं और इन शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके Basic Pay का अधिकतम 18 प्रतिशत HRA प्रतिमाह मिलता है।

Z श्रेणी के शहर वे हैं जिनकी आबादी पांच लाख तक है और इन शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके Basic Pay का अधिकतम 9 प्रतिशत HRA प्रतिमाह मिलता है।

Z श्रेणी के शहर वे हैं जिनकी आबादी पांच लाख तक है और इन शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके Basic Pay का अधिकतम 9 प्रतिशत HRA प्रतिमाह मिलता है।

(3) TRAVELING ALLOWNCE (TA)

Travelling Allowance एक Compensatory Allowance होता है और यह किसी सरकारी कर्मचारी को उस यात्रा के खर्च के बदले दिया जाता है जो उसने किसी official purpose यानि कि ऑफिस के किसी काम के लिए की हो।

जैसे कि कोई official meeting में शामिल होने के लिए यात्रा की गई हो या किसी कंपनी / फर्म के ऑडिट के लिए की गई यात्रा हो।

Official pupose से संबंधित और भी कई ऐसे काम होते हैं जिनके लिए सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करनी पड़ती है।

TA ना केवल देश के अंदर की जाने वाली यात्राओं के लिए दिया जाता है बल्कि किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए भी दिया जाता है। लेकिन यह यात्रा भी official purpose के लिए की गई हो।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी का transfer एक जगह से दूसरी जगह होता है तो उस कर्मचारी को नई जगह पर जाना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए की गई यात्रा में होने वाले खर्चे के लिए भी TA प्रदान किया जाता है।

इतना ही नहीं, जब कोई सरकारी कर्मचारी retire होकर अपने घर जाता है तो उसमें होने वाले यात्रा खर्च के लिए भी TA दिया जाता है।

किसी भी कर्मचारी को TA उसकी Eligibility के अनुसार दिया जाता है। TA अलग-अलग Pay Level के लिए अलग-अलग तय किया गया है।

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उस Pay Level के आधार पर कर्मचारी की जो Eligibility बनती है उसी के अनुसार उसे TA दिया जाता है।

(4) CHILDREN EDUCATION ALLOWNCE (CEA)

केन्द्रीय कर्मचारियों को अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और छात्रावास की आवश्यकता के लिए सरकार सरकार द्वारा Children Education Allowance (CEA) प्रदान किया जाता है।

यह भत्ता वर्तमान में केवल दो बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के लिए ही मिलता है।

यदि किसी कर्मचारी के दो से अधिक बच्चे हैं तो भी केवल दो बच्चों के लिए यह भत्ता दिया जाएगा।

इस भत्ते के तहत सरकारी कर्मचारी को प्रति बच्चे के लिए 2250/- रुपये प्रतिमाह CEA के तौर पर और 6750/- रुपये प्रतिमाह Hostel Subsidy के तौर पर मिलता है।

DoPT के अनुसार इन दोनों भत्तों (CEA और Hostel Subsidy) में 25% की बढ़ोतरी तब होगी जब संशोधित वेतन संरचना पर महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढ़ जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के मामले में सरकारी कर्मचारी को यह भत्ता दोगुना मिलता है।

7वें CPC के पहले इस भत्ता का दावा करने के लिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती थी जिसके कारण सरकारी कर्मचारी को समय से reimbursement नहीं हो पाता था।

लेकिन अब इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक Documents की जरूरत नहीं होती है।

जिस संस्थान में बच्चा पढ़ रहा है उसके Head of Institute की ओर से जारी क्या गया प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होता है। इस प्रमाणपत्र में Head of Institute यह प्रमाणित करता है कि गत वर्ष अमुक बच्चे ने इस संस्थान में इस कक्षा में पढ़ाई की।

Hostel Subsidy के लिए भी Head of Institute द्वारा जारी ठीक इसी तरह का प्रमाणपत्र पर्याप्त होता है।

(5) RISK AND HARDSHIP ALLOWNCE

भारत सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कमांडेंट रैंक तक के कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में उनकी तैनाती के क्षेत्र के आधार पर जोखिम/कठिनाई भत्ता देती है

ALL UNITS RISK ALLOWNCE AND HARDSHIP SCORE CHART OF CRPF

(6) TPT ALLOWNCE

DA और HRA के बाद Transport Allowance (TPTA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अक्सर इसे TPT Allowance पढ़ा जाता है। TPT allowance full form in Hindi – परिवहन भत्ता

TPTA केंद्र सरकार की सेवाओं में कार्यरत सभी कर्मचारियों को आवास से कार्यालय जाने और वापस आने पर होने वाले खर्च को कवर करने के लिए दिया जाता है।

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केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में यही एकमात्र ऐसा भत्ता है जिसके ऊपर महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है।

TPTA सभी कर्मचारियों को समान रूप से नहीं मिलता है। यह कर्मचारी के नियुक्ति के स्थान और उसके Pay Level पर निर्भर करता है। यहाँ नियुक्ति के स्थान से आशय है कि उक्त कर्मचारी किस शहर में कार्यरत है।

Higher Transport Allowance वाले शहर – इन शहरों की संख्या 19 है। इन शहरों में शामिल हैं – दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु, गाजियाबाद, लखनऊ, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नै, हैदराबाद, इंदौर, कानपुर, कोयंबटूर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझीकोड और पटना।

इस श्रेणी में उपरोक्त 19 शहरों को छोड़कर बाकी शहरोें को शामिल किया गया है। यहाँ TPTA की मात्रा पहली श्रेणी में शामिल 19 शहरों के मुकाबले कम है।

(7) LEAVE TRAVEL CONCESSION (LTC)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपने घर की यात्रा करने या देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा के लिए यह सुविधा या रियायत दी जाती है जिसे Leave Travel Concession (LTC) कहा जाता है।

LTC का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को छुट्टी के लिए आवेदन करना पड़ता है।

उसी अवकाश के दौरान की गई घर की यात्रा या देश के किसी हिस्से की यात्रा के एवज में उस कर्मचारी को LTC प्रदान किया जाता है।

किसी कर्मचारी को सरकारी विभाग की जॉइनिंग के बाद, पहले दो 4-वर्षीय ब्लॉकों के लिए, तीन Home Town की यात्रा करने के लिए और एक अखिल भारतीय यात्रा की अनुमति मिलती है।

8 साल के बाद Home Town LTC की सुविधा प्रत्येक चार साल में दो बार मिलने लगती है।

जरूरत पड़ने पर इन दो Home Town LTC में से एक को “अखिल भारतीय यात्रा” के साथ Substitute किया जा सकता है।

(8) DRESS ALLOWNCE

Uniform Allowance या Dress Allowance यानि वर्दी भत्ता ऐसे सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जिन्हें कार्य स्थल पर किसी तरह का uniform पहनकर कार्य करना पड़ता है। वर्तमान मे 10000/- प्रति वर्ष Deess allownces मिलता है उसके बाद उसे प्रत्येक साल इस भत्ते के अंतर्गत Renewal Grant मिलता है।

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