Children Education Allowance/Hostel Subsidy Rules in Hindi : Download Form in PDF

Children Education Allowance भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महत्वपूर्ण Allowances में से एक है। Children Education Allowance केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान किया जाता है।

लेकिन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च के बदले Reimbursement के लिए claim करते हैं। यह Transport Allowance या Dearness Allowance की तरह नहीं होता है जो सभी कर्मचारियों को रेगुलर सैलरी में दिया जाए।

जब तक सरकारी कर्मचारी इसके लिए claim नहीं करते हैं तब तक यह allowance उन्हें नहीं दिया जाता है।

Children Education Allowance को claim करने के लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उस फॉर्म को अपने कार्यालय में संबंधित section में जमा करना पड़ता है।

इस लेख में हम Children Education Allowance से संबंधित जानकारी को विस्तृत रूप में बताने जा रहे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण Children Education Allowance Rules के बारे में भी जानकारी देंगे।

तो सबसे पहले आईए जानते हैं कि Children Education Allowance क्या है

Children Education Allowance क्या होता है?

Children Education Allowance (CEA) के लिए Eligibility

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी Children Education Allowance के लिए Eligible हैं। साथ ही, केंद्र सरकार के कार्यालय में Deputation के Basis पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारी और Defence Estimates से सैलरी प्राप्त Central Government Employees और Civilian employees Children Education Allowance के लिए Eligible हैं।

किसी सरकारी कर्मचारी को केवल उन्हीं बच्चों के लिए Children Education Allowance का भुगतान किया जाएगा जो पूरी तरह से उस पर निर्भर हैं और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते हैं। कर्मचारी के सौतेले और दत्तक पुत्र / पुत्रियों के लिए भी Children Education Allowance का भुगतान किया जा सकता है।

यदि पति और पत्नी दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो उनमें से केवल एक ही Children Education Allowance के लिए दावा कर सकता है। यदि उनमें से एक केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है तो वह Children Education Allowance का दावा तभी कर सकता है जब उसके नियोक्ता द्वारा उसे Children Education Allowance की सुविधा नहीं दी जाती है और इस आशय की एक घोषणा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

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एक सरकारी कर्मचारी केवल उन्हीं बच्चों के लिए CEA का दावा कर सकता है जो स्कूल जा रहे हैं। यानी यह नर्सरी से बारहवीं तक के बच्चों के लिए लागू है। इनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षा ऐसे जूनियर कॉलेज या स्कूल द्वारा ली जाती है जो विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। CEA पॉलिटेक्निक में दो साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए भी लागू है।

एक सरकारी कर्मचारी अपने उन बच्चों के लिए भी Children Education Allowance के लिए दावा कर सकता है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान में पढ़ रहे हैं। यहां, मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्थान का अर्थ है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक सरकारी स्कूल या शैक्षणिक संस्थान। लेकिन ये सरकारी स्कूल या शिक्षण संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र में ही स्थित होने चाहिए।

विकलांग बच्चों सहित किसी भी बच्चे के लिए Children Education Allowance के reimbursement का दावा करने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है।

Children Education Allowance का reimbursement कक्षा में बच्चे के प्रदर्शन पर भी निर्भर नहीं करती है। यदि कोई बच्चा किसी विशेष कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो भी सरकारी कर्मचारी Children Education Allowance के reimbursement के लिए दावा कर सकता है। वह एक ही वर्ग के लिए दो बार CEA का दावा कर सकता है।

10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक/ITI/इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के प्रारंभिक दो वर्षों के लिए भी Children Education Allowance / Hostel Subsidy दिया जा सकता है बशर्ते कि कर्मचारी के किसी और बच्चे के लिए 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए Children Education Allowance / Hostel Subsidy ना दिया गया हो।

Children Education Allowance कितने बच्चों के लिए दिया जाता है?

केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 31.12.1987 तक पैदा हुए अपने तीन बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस / हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकता है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे 31.12.1987 के बाद पैदा हुए हैं, वे अपने दो बच्चों के लिए CEA / Hostel Subsidy के लिए दावा कर सकते हैं।

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यदि किसी सरकारी कर्मचारी की दूसरी संतान जुड़वां है या कई बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो वह सभी बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा कर सकता है।

यदि Sterilization Operation किसी तरह विफल हो जाता है तो उसके तुरंत बाद में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए CEA / हॉस्टल सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जा सकता है।

यदि किसी सरकारी कर्मचारी के तीन बच्चे हैं और वह किसी कारण से पहले या दूसरे बच्चे के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस / हॉस्टल सब्सिडी के reimbursement के लिए दावा नहीं कर पाता है, तो वह तीसरे बच्चे के लिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि CEA केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य है।

लेकिन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह तीसरे बच्चे के लिए CEA का दावा कर सकता है यदि दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुड़वां बच्चे या कई बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं या Sterilization Operation विफल हो जाता है और बच्चे जन्म ले लेते हैं।

Children Education Allowance / Hostel Subsidy कितना मिलता है?

01.07.2017 से किसी सरकारी कर्मचारी को अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउअन्स के रूप में 2250/- रुपये प्रति बच्चा प्रति माह मिलता है। यह दर निश्चित है और सरकारी कर्मचारी को इस दर पर ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा चाहे उसका वास्तविक खर्च कितना भी हो।

एक सरकारी कर्मचारी अपने उन बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी का दावा कर सकता है, जो उसके place of posting से दूर एक residential school/institution के Hostel में रह रहे हैं।

हॉस्टल सब्सिडी के लिए केवल वही सरकारी कर्मचारी पात्र हैं जो अपने बच्चों को आवास से 50 किमी की दूरी पर स्थित residential school/institution के Hostel में रखते हैं।

हॉस्टल सब्सिडी की दर 6,750/- रुपये प्रति माह है। यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा बोर्डिंग और लॉजिंग पर किया गया वास्तविक खर्च इस सीमा से कम है तो उसे वास्तविक व्यय के बराबर भुगतान किया जाएगा अन्यथा उसे उपरोक्त राशि (6,750/- रुपये प्रति माह) Hostel Subsidy के रूप में दी जाएगी।

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (2250/- रुपये प्रति माह) और हॉस्टल सब्सिडी (6,750 रुपये प्रति माह) की उपरोक्त दरें DA में 50% की वृद्धि होने पर स्वतः ही 25% बढ़ जाएंगी।

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Children Education Allowance और Hostel Subsidy क्लेम करने के लिए डॉक्युमेंट्स

चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए, सरकारी कर्मचारी को उस अवधि/वर्ष के लिए Head of the Institution द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा जिस अवधि/वर्ष के लिए वह क्लेम कर रहा है। सर्टिफिकेट में यह उल्लेख रहना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी का बच्चा पिछले Academic Year के दौरान स्कूल में पढ़ता था।

इसी तरह उस Academic Year के लिए Hostel Subsidy क्लेम करने के लिए भी एक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ता है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि बच्चे ने स्कूल में अध्ययन किया है और एक सर्टिफिकेट भी साथ में enclosed हो जिसमें residential complex में रहने और खाने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि का उल्लेख किया गया है।

यदि वह सरकारी कर्मचारी ऐसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो वह self-attested रिपोर्ट कार्ड या self-attested fee receipts प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि शुल्क पूरे Academic Year के लिए जमा किया गया था।

Hostel Subsidy क्लेम करने के लिए भी इस तरह के self-attested रिपोर्ट कार्ड तथा fee receipt की original copy प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि सरकारी कर्मचारी ने Residential Complex में अपने बच्चे के ठहरने और खाने के लिए शुल्क का भुगतान किया है।

वह शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में e-receipt भी जमा कर सकता है और इन e-receipts को original माना जाएगा

Children Education Allowance Reimbursement के लिए Form डाउनलोड करें –

Children Education Allowance Reimbursement form

निष्कर्ष

Children Education Allowance सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण Allowances में से एक है। क्योंकि आजकल स्कूलों और शिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस बहुत अधिक हो गई है और यह निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी समस्या है। इसलिए यह भत्ता उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

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